Governor राज्यपाल
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राज्यपाल Article 153 राज्य की परिभाषा Article 12 और 36 के अनुसार।
Article – 153 सविधान मे एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है,इसका उलेख किया गया है लेकिन वेतन एक राज्य क्र राज्यपाल का मिलेगा
Article – 154 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित थी। इसका प्रयोग वह Article 163 के अनुसार।
Article – 155 के अनुसार राज्यपाल की नियूक्ति राष्ट्रपति द्वारा।
Article – 156 के अनुसार कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त।
Article – 157 के अनुसार राज्यपाल बनने की योग्यता का उलेख किया गया है
Article – 159 शपथ सम्बन्घित(राज्य के उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधीश द्वारा)।
राज्यपाल की शक्त्यिां – व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सम्बधि शक्तियां। (Governor Sktyian – legislative and executive powers puncture.)
(1) राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाति है -Article 164
मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। The appointment of other ministers on the advice of the Chief Minister.
91 वां संविधान संशोधन 2003 – मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं व न्यूनतम 12 से कम नहीं।
(2) मंत्रीपरिषद विधान सभा के प्रति उत्तरदायि होती है।
(3) मंत्रीपरिषद व्यक्त्गित रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायि होता है।
(4) राज्य महाधिवक्ता की नियूक्ति -Article 165
महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त तक रहता है।
राज्य के सभी सवैधानिक पदों के अध्यक्षों की नियूक्ति राज्यपाल द्वारा।
राज्यपाल को कार्यकाल से पूर्व हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को।
विधानपरिषद में 1/6 सदस्य मनोनित करता है।
Article- 175 विधानसभा सत्र आधूत, सत्रवसान और भंग करने का अधिकार।
Article 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्य मत्रिमण्डल द्वारा तैयार किया जाता है।
राज्य का बजट राज्यपाल की अनुमति से Article 200 के अन्तगर्त विधानसभा में रखा जाता है। राज्य के विधेयकों को अनुमति प्रदान करता है।
Article 201 राज्यपाल की विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा सकता है।
Article – 213 के अन्तर्गत राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
राज्यपाल सभी राज्य विश्वविधालयों का कुलाधिपति है। Governor is the Chancellor of all state universities.
Article – 161 राज्यपाल को क्षमा प्रदान करने की शक्ति लेकिन मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार नहीं। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है।
सर्वप्रथम राज्यपाल – गुरूमुख निहाल सिंह, 1956
राजस्थान का वर्तमान राज्यपाल- कल्याण सिंह
अब तक चार राज्यपाल की मृत्यु(पद पर रहते हुए) (Four governor’s death (while in office)
दरबारा सिंह
निर्मल चन्द जैन
शैलेन्द्र कुमान
प्रभाराव राज्यपाल की मृत्यु(पद पर रहते हुई थी
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