ATM से पैसे कट गए लेकिन कैश नहीं मिला? कैसे मिलेगा रिफंड
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आप के एटीएम से पैसे कट गए और अब खाते में भी नहीं आए और फिर ट्रांजैक्शन का मैसेज भी आ गया, लेकिन कई बार मैसेज भी नहीं आता. तो घबराने की जरूरत नहीं है. RBI के नए नियमों के मुताबिक, बैंक को फेल ट्रांजैक्शन में पैसे जल्द से जल्द लौटाने होते हैं. इसके लिए आपको बस शिकायत करने की जरुरत होती है.
ATM से पैसे निकालते टाइम कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी ATM से कैश नहीं निकलता पर आप के अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं।
बैंकों को ऐसे मामलों में 5 वर्किंग डेज के अंदर ही डेबिट मतलब की काटे हुए पैसे लौटाने होते हैं। अगर बैंक 5 वर्किंग डेज के अंदर ऐसा नहीं करता है, तो ग्राहक को हर दिन के हिसाब से 100 रुपये का हर्जाना तक देने का प्रावधान भी है। आपको परेशान होने की कोई जरुरत नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कस्टमर्स की सेफ्टी के लिए साफ और कड़ा नियम बनाया है
पैसे वापस न आएं तो सीधे RBI में करें शिकायत
अगर बैंक निर्धारित वक्त में पैसे वापस नहीं दे रहा है तो आप RBI Complaint Management System (CMS) में ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको cms.rbi.org.in पर जाना होगा जहां शिकायत में आपको ट्रांजेक्शन की तारीख और समय, कटे हुए पैसे की राशि, एटीएम का पता और बैंक में की गई पहले की शिकायत का रेफरेंस नंबर देना होगा।
कैश न मिले तो सबसे पहले क्या करें?
अगर ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो बैंक से आए SMS को सेव रखें। इसके साथ ही एटीएम की लोकेशन, डेट और टाइम नोट कर लें। इसके बाद मशीन किस बैंक की थी, यह भी याद रखें। इसके बाद बैंक के मोबाइल ऐप, नेटबैंकिंग, या कस्टमर केयर पर तुरंत इसकी शिकायत दर्ज करवाएं। कोशिश करें कि आप 24 से 48 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज करवा दें। बैंक को नियम के मुताबिक 5 वर्किंग डेज में रिफंड देना जरूरी है।



