ATM से पैसे कट गए लेकिन कैश नहीं मिला? कैसे मिलेगा रिफंड
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आप के एटीएम से पैसे कट गए और अब खाते में भी नहीं आए और फिर ट्रांजैक्शन का मैसेज भी आ गया, लेकिन कई बार मैसेज भी नहीं आता. तो घबराने की जरूरत नहीं है. RBI के नए नियमों के मुताबिक, बैंक को फेल ट्रांजैक्शन में पैसे जल्द से जल्द लौटाने होते हैं. इसके लिए आपको बस शिकायत करने की जरुरत होती है.
ATM से पैसे निकालते टाइम कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी ATM से कैश नहीं निकलता पर आप के अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं।
बैंकों को ऐसे मामलों में 5 वर्किंग डेज के अंदर ही डेबिट मतलब की काटे हुए पैसे लौटाने होते हैं। अगर बैंक 5 वर्किंग डेज के अंदर ऐसा नहीं करता है, तो ग्राहक को हर दिन के हिसाब से 100 रुपये का हर्जाना तक देने का प्रावधान भी है। आपको परेशान होने की कोई जरुरत नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कस्टमर्स की सेफ्टी के लिए साफ और कड़ा नियम बनाया है
पैसे वापस न आएं तो सीधे RBI में करें शिकायत
अगर बैंक निर्धारित वक्त में पैसे वापस नहीं दे रहा है तो आप RBI Complaint Management System (CMS) में ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको cms.rbi.org.in पर जाना होगा जहां शिकायत में आपको ट्रांजेक्शन की तारीख और समय, कटे हुए पैसे की राशि, एटीएम का पता और बैंक में की गई पहले की शिकायत का रेफरेंस नंबर देना होगा।
कैश न मिले तो सबसे पहले क्या करें?
अगर ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो बैंक से आए SMS को सेव रखें। इसके साथ ही एटीएम की लोकेशन, डेट और टाइम नोट कर लें। इसके बाद मशीन किस बैंक की थी, यह भी याद रखें। इसके बाद बैंक के मोबाइल ऐप, नेटबैंकिंग, या कस्टमर केयर पर तुरंत इसकी शिकायत दर्ज करवाएं। कोशिश करें कि आप 24 से 48 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज करवा दें। बैंक को नियम के मुताबिक 5 वर्किंग डेज में रिफंड देना जरूरी है।
ATM से पैसे नहीं निकले, लेकिन खाते से कट गए? तुरंत करें ये 4 काम, जानें रिफंड का नियम
कई बार ATM से पैसे निकालते समय ऐसा होता है कि मशीन से कैश नहीं निकलता, लेकिन बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ जरूरी कदम उठाकर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपने पैसे वापस पाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
पैसे कटने पर तुरंत करें ये 4 जरूरी काम
1. ट्रांजैक्शन की रसीद या SMS संभालकर रखें
अगर ATM से ट्रांजैक्शन की पर्ची निकली है, तो उसे सुरक्षित रख लें। इसमें ट्रांजैक्शन से जुड़ी जरूरी जानकारी हो सकती है। अगर पर्ची नहीं मिली है, तो बैंक से आए SMS या मोबाइल बैंकिंग ऐप में दिख रहे ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट ले लें।
2. ATM की जरूरी जानकारी नोट कर लें
जिस ATM से आपने पैसे निकालने की कोशिश की थी, उसकी लोकेशन, बैंक का नाम, तारीख और ट्रांजैक्शन का समय नोट कर लें। मशीन पर लिखी ATM ID भी शिकायत दर्ज करते समय काम आ सकती है।
3. अपने बैंक में तुरंत शिकायत दर्ज करें
सबसे पहले उस बैंक से संपर्क करें जिसका डेबिट कार्ड इस्तेमाल करके आपने पैसे निकाले थे। बैंक के आधिकारिक कस्टमर केयर नंबर, मोबाइल ऐप या शाखा के जरिए शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत का रेफरेंस नंबर जरूर अपने पास रखें।
4. जरूरत पड़ने पर ATM की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लें
अगर ATM में कोई तकनीकी खराबी दिखी हो या ट्रांजैक्शन के दौरान कोई असामान्य घटना हुई हो, तो वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड को इसकी जानकारी दें। ATM की लोकेशन और समय नोट करना भी उपयोगी हो सकता है। CCTV फुटेज बैंक या संबंधित एजेंसी की जांच में मदद कर सकती है।
कितने दिनों में वापस मिलते हैं पैसे? जानें RBI का नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, ATM से कैश नहीं निकलने के बावजूद खाते से पैसे कटने की स्थिति में बैंक को निर्धारित समय-सीमा के भीतर राशि वापस करनी होती है।
ऐसे मामलों में, जहां खाते से पैसा कट गया लेकिन ATM से कैश नहीं निकला, RBI के लागू नियमों के अनुसार बैंक को T+5 कैलेंडर दिनों के भीतर राशि वापस करनी होती है। यहां T का मतलब ट्रांजैक्शन की तारीख है।
कई मामलों में पैसा इससे पहले भी वापस आ सकता है। हालांकि, हर शिकायत का निपटारा 24 से 48 घंटे में हो जाए, इसकी गारंटी नहीं है।
देरी होने पर बैंक को देना पड़ सकता है ₹100 प्रतिदिन मुआवजा
अगर ATM से कैश नहीं निकलने के बावजूद खाते से कटी राशि निर्धारित T+5 समय-सीमा में वापस नहीं की जाती, तो लागू RBI नियमों के अनुसार बैंक को देरी के लिए ₹100 प्रतिदिन का मुआवजा देना होता है।
यह मुआवजा निर्धारित समय-सीमा खत्म होने के बाद देरी के दिनों के हिसाब से लागू होता है। ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड और शिकायत का रेफरेंस नंबर संभालकर रखना उपयोगी है।
5 दिन बाद भी पैसे वापस न आएं तो क्या करें?
- बैंक के शिकायत निवारण विभाग से संपर्क करें: अपनी शिकायत का रेफरेंस नंबर देकर मामले को आगे बढ़ाएं। जरूरत पड़ने पर बैंक के नोडल अधिकारी से संपर्क करें।
- RBI में शिकायत दर्ज करें: अगर बैंक आपकी शिकायत का संतोषजनक समाधान नहीं करता है या शिकायत खारिज कर देता है, तो लागू पात्रता और प्रक्रिया के अनुसार RBI के शिकायत प्रबंधन पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
RBI का आधिकारिक शिकायत पोर्टल: https://cms.rbi.org.in/
RBI के शिकायत निवारण तंत्र में जाने से पहले बैंक को शिकायत देना जरूरी है। आम तौर पर बैंक से जवाब न मिलने पर 30 दिन बाद शिकायत की जा सकती है। अगर बैंक इससे पहले शिकायत खारिज कर दे या उसके जवाब से आप संतुष्ट न हों, तो लागू शर्तों के अनुसार उससे पहले भी RBI से संपर्क किया जा सकता है।
निष्कर्ष
ATM से पैसे नहीं निकलने पर भी खाते से राशि कट जाए, तो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें और अपने बैंक में तुरंत शिकायत करें। निर्धारित समय-सीमा पर नजर रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप अपना पैसा वापस पाने और लागू नियमों के तहत मुआवजे का दावा कर सकें।
1. ATM से कटे पैसे वापस आए या नहीं? फोन पर ऐसे चेक करें रिफंड स्टेटस
अगर ATM से पैसे निकालते समय आपके खाते से रकम कट गई, लेकिन कैश नहीं निकला, तो आपको बार-बार बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन से ही चेक कर सकते हैं कि पैसा वापस आया है या नहीं। इसके लिए ये आसान तरीके अपनाएं।
मोबाइल बैंकिंग ऐप से चेक करें
सबसे पहले अपने बैंक की आधिकारिक मोबाइल बैंकिंग ऐप खोलें और लॉग-इन करें। इसके बाद ‘Account Statement’, ‘Transaction History’ या ‘Passbook’ सेक्शन में जाएं। यहां हाल के ट्रांजैक्शन देखें। अगर पैसा वापस आ गया है, तो एंट्री में ‘ATM Reversal’, ‘Reversal’ या क्रेडिट से जुड़ा कोई विवरण दिखाई दे सकता है। रिफंड की एंट्री का नाम बैंक के हिसाब से अलग हो सकता है।
SMS और WhatsApp बैंकिंग से लें जानकारी
जब बैंक खाते में पैसा वापस क्रेडिट करता है, तो कई बार मोबाइल पर SMS अलर्ट भी आता है। इसलिए अपने बैंक के मैसेज जरूर चेक करें। अगर आपके बैंक में WhatsApp बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है और आपने इसे एक्टिवेट किया हुआ है, तो उसके आधिकारिक नंबर पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट की जानकारी भी ले सकते हैं।
UPI ऐप से भी चेक कर सकते हैं
अगर आपका बैंक अकाउंट PhonePe, Google Pay या Paytm जैसे UPI ऐप से लिंक है, तो ऐप खोलकर बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए ‘Check Balance’ विकल्प चुनें और अपना UPI PIN दर्ज करें। हालांकि, सिर्फ बैलेंस चेक करने से रिफंड की पूरी जानकारी नहीं मिलती। रिफंड की पुष्टि के लिए बैंक स्टेटमेंट या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी जरूर देखें।
ध्यान रखें: अगर तय समय-सीमा के बाद भी पैसा वापस नहीं आया है, तो अपने बैंक में शिकायत दर्ज करें और शिकायत का रेफरेंस नंबर संभालकर रखें।
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