Bhaarateey sansad kisee raajy kee seema ka naam badal sakatee hai ya phir se paribhaashit kar sakatee hai

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भारतीय संसद किस प्रकार किसी राज्य की सीमा का नाम बदल या पुनर्परिभाषित कर सकती है? | Indian Parliament can rename or redefine the boundary of a State by | भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है ? | Who is authorized to change the boundaries of any state in India?


Article 3 (Indian Constitution) : In Article 3 of the Indian Constitution, provisions have been given regarding the creation and reorganization of states. According to them, Parliament can do the following by making laws –

creation of new state
extension of territory
incident to the territory of a state
change the boundaries of a state
change of name of a state

Article 3 (भारतीय संविधान) : भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 में राज्यों के निर्माण एवं पुनर्गठन के सम्बन्ध में प्रावधान दिए गए हैं. इनके अनुसार संसद कानून बनाकर निम्नांकित कार्य कर सकती है –

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नए राज्य का निर्माण
किसी राज्य के क्षेत्र में विस्तार
किसी राज्य के क्षेत्र को घटना
किसी राज्य की सीमाओं को बदल देना
किसी राज्य के नाम में परिवर्तन



Article 3 of the Indian Constitution deals with formation of new States and alteration of areas, boundaries or name of any of the existing States. The States of the Indian Union can be re-organised or their boundaries altered by 1an executive order of the Union government with the consent of the concerned State government by a simple majority in the ordinary process of legislation.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों में से किसी एक के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम के परिवर्तन से संबंधित है। भारतीय संघ के राज्यों को पुनर्गठित किया जा सकता है या उनकी सीमाओं को कानून की सामान्य प्रक्रिया में एक साधारण बहुमत से संबंधित राज्य सरकार की सहमति से केंद्र सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा बदल दिया जा सकता है।



भारतीय संसद किस प्रकार किसी राज्य की सीमा का नाम बदल या पुनर्परिभाषित कर सकती है?
Indian Parliament can rename or redefine the boundary of a State by-

(a) absolute majority/ पूर्ण बहुमत
(b) a simple majority/ एक साधारण बहुमत
(c) 2/3rd majority of the members voting/मतदान के सदस्यों के 2/3 बहुमत
(d) 2/3rd majority of the members voting and an absolute majority of its total membership/मतदान के सदस्यों के 2/3 बहुमत और इसके कुल सदस्यता का पूर्ण बहुमत

Ans : (b) a simple majority/ एक साधारण बहुमत

भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है?
Who is authorized to change the boundaries of any state in India?


a ) केंद्रीय गृह मंत्री
b) भारत के प्रधान मंत्री
c) राज्य विधानमंडल
d) संसद

Ans: d) संसद

Explain:

The Fifth Amendment to the Constitution of India, officially known as the Constitution Act, 1955.
It empowered the President to fix a time limit for a State Legislature to express its views on proposed Central laws relating to the formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of existing States.

भारत के संविधान का पांचवां संशोधन Fifth Amendment, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान अधिनियम, 1955 के रूप में जाना जाता है।
इसने राष्ट्रपति को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित प्रस्तावित केंद्रीय कानूनों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक राज्य विधानमंडल के लिए एक समय सीमा time limit निर्धारित करने का अधिकार दिया।
संशोधन ने राष्ट्रपति को निर्धारित सीमा का विस्तार करने की अनुमति दी, और ऐसे किसी भी बिल को निर्धारित या विस्तारित अवधि की समाप्ति के बाद तक संसद में पेश किए जाने से रोक दिया।
संसद दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को मिलाकर, किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बना सकती है।
संसद क्षेत्र को घटा या बढ़ा भी सकती है या किसी राज्य की सीमा को बदल सकती है या उसका नाम भी बदल सकती है।
लेकिन पहले, इस मामले पर एक विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा प्रभावित राज्य की विधायिका को भेजा जाना चाहिए ताकि विधायिका एक निश्चित अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त कर सके।

राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन की शक्ति किसके पास है.

Ans. संसद

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