EWS आरक्षण|Latest update EWS Reservation judgement for supreme court |EWS reservation eligibility criteria in job

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सुप्रीम कोर्ट का EWS आरक्षण पर फेसला सोमवार Date – 7-november-2022  | Supreme Court’s decision on EWS reservation

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार Date – 7-november-2022  को सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को बिना परखे केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण देने को सही करार दिया है।

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पांच जजों की संवैधानिक पीठ में से 3 जजों ने इसके लिए किए गए 103वें संविधान संशोधन को वैध बताया, वहीं 2 जजों,  पीठ के अगुवा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने इसे गैर-बराबरी मानते हुए अवैध करार दिया।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी EWS को मिलने वाले आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आ गया है. सोमवार, 7 नवबंर को सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के बहुमत से EWS कोटे को सही बताया है. CJI यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ में शामिल तीन जजों ने कहा कि EWS आरक्षण संवैधानिक है और ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है

EWS reservation eligibility criteria in job in education

2019 में इस संविधान संशोधन के जरिए आर्थिक आधार पर सालाना 8 लाख से कम कमाई वाले परिवारों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन्स (EWS) मानते हुए सरकारी और प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों के अलावा सरकारी नौकरी में भी 10% आरक्षण दिया जा रहा है।

Persons who are not covered under the scheme of reservation for SCs, STs and OBCs and whose family has gross annual income below Rs 8 (Rupees eight lakh only) are to be identified as EWSs for benefit of reservation

EWS आरक्षण कब लागू हुआ

2019 में इस संविधान संशोधन

ईडब्ल्यूएस कोटा कब शुरू हुआ?

इतिहास। 7 जनवरी 2019 को, केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण को मंजूरी दी।

ईडब्ल्यूएस आरक्षण कैसे काम करता है?
ईडब्ल्यूएस ‘सामान्य’ वर्गों के उस वर्ग के लिए है (ओबीसी, एससी या एसटी के तहत कवर नहीं) जिनकी पारिवारिक आय रुपये से कम है। 8 लाख। उनके लिए, सीटों में 10% आरक्षण प्रदान किया जाता है

EWS को कितना आरक्षण है?
जनवरी 2019 में संविधान में 103वां संशोधन कर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी

 

 

 

 

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